अध्याय 22

सारांश परीक्षण

244.                    संक्षिप्ततः विचारण करने की शक्ति ।-- ( 1 ) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी--

(a)             कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट;

(b)             प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट निम्नलिखित सभी या किसी भी अपराध का संक्षिप्त रूप से विचारण करेगा :—

(i)               भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 की उपधारा ( 2 ), धारा 305 या धारा 306 के अधीन चोरी , जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(ii)             भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उपधारा ( 2 ) के अधीन चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या रखना , जहां संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(iii)            भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उपधारा ( 5 ) के अधीन चोरी की गई संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता करना , जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(iv)            भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 331 की उपधारा ( 2 ) और ( 3 ) के तहत अपराध;

(v)              भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352 के तहत शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना, और धारा 351 की उप-धारा ( 2 ) और ( 3 ) के तहत आपराधिक धमकी देना;

(vi)            उपर्युक्त किसी भी अपराध को बढ़ावा देना;

(vii)          उपर्युक्त अपराधों में से किसी को करने का प्रयास, जब ऐसा प्रयास अपराध हो;

(viii)        किसी कार्य द्वारा गठित कोई अपराध जिसके संबंध में मवेशी-अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के तहत शिकायत की जा सकती है।

(2)    मजिस्ट्रेट, अभियुक्त को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, उन सभी या किसी भी अपराध का संक्षिप्त रूप से विचारण कर सकता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं हैं:

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण करने के मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(3)    जब संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसका संक्षिप्त सुनवाई करना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट उन साक्षियों को पुनः बुलाएगा, जिनकी परीक्षा हो चुकी हो, तथा इस संहिता द्वारा निर्धारित तरीके से मामले की पुनः सुनवाई करेगा।

245.                    द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण - उच्च न्यायालय किसी भी मजिस्ट्रेट को, जिसे द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, किसी ऐसे अपराध का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित छह मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या करने के प्रयत्न से दंडनीय है।

246.                    संक्षिप्त परीक्षण की प्रक्रिया .-- ( 1 ) इस अध्याय के अधीन परीक्षण में, समन मामले के परीक्षण के लिए इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, सिवाय इसके कि जैसा इसमें आगे वर्णित है।

( 2 ) इस अध्याय के अधीन किसी दोषसिद्धि के मामले में तीन मास से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित नहीं किया जाएगा।

247.                    संक्षिप्त सुनवाई में अभिलेखित करना - संक्षेप में विचारित प्रत्येक मामले में, मजिस्ट्रेट ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगा, अर्थात: -

(a)             मामले की क्रम संख्या;

(b)             अपराध घटित होने की तारीख;

(c)             रिपोर्ट या शिकायत की तारीख;

(d)             शिकायतकर्ता का नाम (यदि कोई हो);

(e)             अभियुक्त का नाम, माता-पिता और निवास;

(f)              जिस अपराध की शिकायत की गई है और जो अपराध साबित हुआ है (यदि कोई हो), और धारा 283 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( i ), खंड ( ii ) या खंड ( iii ) के अंतर्गत आने वाले मामलों में , उस संपत्ति का मूल्य जिसके संबंध में अपराध किया गया है;

(g)             अभियुक्त की दलील और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो);

(h)             ढूँढना;

(i)              सजा या अन्य अंतिम आदेश;

(j)              वह तारीख जिस दिन कार्यवाही समाप्त हुई।

248.                    संक्षेप में विचारित मामलों में निर्णय - संक्षेप में विचारित प्रत्येक मामले में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सार तथा निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन सहित निर्णय अभिलिखित करेगा।

249.                    निर्णय की भाषा .-- ( 1 ) प्रत्येक ऐसा अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा।

( 2 ) उच्च न्यायालय अपराधों का संक्षिप्ततः विचारण करने के लिए सशक्त किसी मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी के माध्यम से पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों तैयार करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।